मंडलायुक्त ने गोण्डा डीएम को दी जांच कराने का आदेश

Divisional Commissioner ordered Gonda DM to conduct investigation

देवीपाटन। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने तहसील तरबगंज के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ गंभीर आरोपों के चलते जांच के आदेश दिए हैं।

प्रार्थी देवकांत द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि चारागाह भूमि के मामले में उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायिक द्वारा 22 नवंबर 2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था।

इसके बावजूद, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आईजीआरएस पर मामला निस्तारित कर दिया।

आयुक्त ने जिलाधिकारी गोण्डा को निर्देशित किया है कि मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस जांच के आदेश से प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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