नशा एवं पशु क्रूरता एक सामाजिक अपराध है : न्यायाधीश पियूष तिवारी

शाहजहांपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मादक पदार्थों तथा पशु क्रूरता एवं उनके संरक्षण पर कटरा के बलवंत सिंह इण्टर कॉलेज में कैंप का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश पियूष तिवारी ने की।

उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अफीम,चरस, गांजा हिरोइन व कोकिन जैसे मादक पदार्थ पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। जिसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से ऐसे नशों से दूर रहने की अपील की। वहीं न्यायाधीश पियूष तिवारी ने पशु क्रूरता के लिए बताया कि यह एक जघन्य अपराध है जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल है। उन्होंने कैंप में आए छात्र-छात्राओं से साइबर अपराधों की जानकारी देते उन्हें इससे दूर रहने की हिदायत दी।

कैंप में नायाब तहसीलदार जगत मोहन जोशी कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। उन्होंने लोगों को तहसील स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न लाभ योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया। जबकि पैनल लाॅयर ने सभी को नशीलें पदार्थों के दुष्परिणाम पर विस्तार से बताया। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया। वहीं मौजूद मिशन शक्ति की सब इंस्पेक्टर मोनिका चौधरी ने महिलाओं को आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा महिलाएं बेझिझक अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत इन नंबरों को डायल करें।

विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। वहीं बलवंत सिंह इण्टर कॉलेज के प्रबंधक रविशंकर ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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